आज की बड़ी खबर:तीसरे लॉकडाउन में सरकार की तरफ से ब्यान के आधार पर जाने की किस चीज में मिलेगी छूट और क्या रहेगा पाबंद
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश में अंतर्राज्यीय यात्रा। विमान एवं ट्रेन सेवाओं के निलंबित रहने की साथ नहीं लोक डाउन को 4 मई से अगले 2 सप्ताह तक जारी रखा जाएगा।

लेकिन क्षेत्रों को रेड जोन ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 4 मई से 2 हफ्तों के लिए अवधि के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किया गया इन प्रतिनिधि गतिविधियों में विमान ,रेल, मेट्रो ,सड़कों से अंतर राज्य आवाजाही,हाई स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थान होटल एवं विस्तार सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं ,िनेमा,हॉल, जिम ,मॉल, खेलकूद परिषद शामिल है आदेश के मुताबिक जनता के लिए राजनीतिक सांस्कृतिक आयोजन,एकत्र होने पर रोक धार्मिक या उपासना स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे।

लेकिन कुछ चुनिंदा उद्द्श्यों के लिए विमान रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गई है मंत्रालय ने उनके निर्देश जारी किए हैं गृह मंत्रालय के विस्तारित अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को रेड ऑरेंज और गतिविधियों के निर्देश जारी किए गए हैं।
बयान के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी बयान के मुताबिक covid 19 रेड जोन के अंदर निषिद्ध क्षेत्र में देश भर में प्रतिबंध गतिविधियों के अलावा ऑटो,रिक्शा,टैक्सी जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवाजाही नाई की दुकान,सैलून,स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा वहींरेड जॉन कुछ गतिविधियों की इजाजत भी दी गई है जिनमें व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल है चार पहिए वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस चलाना वाला हो सकता है विशेष आर्थिक क्षेत्रों निकायों औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंचकर नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमति दी गई है।

ऑरेंज जॉन में रेड जोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर, की अनुमति होगी उसमें एक ड्राइवर एक सवारी होगीग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों की इजाजत होगी सकती है उसमें आवश्यक है शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी हालाँकि न्यूनतम 6 फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब,पान,तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तो दुकान पर एक समय से 5 अधिक से अधिक लोग नहीं होंगी।
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आज की बड़ी खबर:तीसरे लॉकडाउन में सरकार की तरफ से ब्यान के आधार पर जाने की किस चीज में मिलेगी छूट और क्या रहेगा पाबंद
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May 02, 2020
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