इंदौर में ड्रग माफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के बीच प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया है।
इसके अंतर्गत 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब खरीदने पर रोक लगा दी गई है प्रशासन की तरफ से पब और बार पर छापेमारी की गई थी इस दौरान पाया गया कि 21 वर्ष से कम उम्र के युवा नशा करते हुए पाए गए युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश दे दिए हैं कि 21 साल से कम उम्र की युवाओं को शराब ना बेचीं जाए।
अगर कोई भी दुकानदार 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब बेचता है तो उस पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है आदेश मिलते ही तुरंत सभी शराब की दुकानों पर 21 साल से कम उम्र के युवाओं की शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई है ऐसे में अगर कोई भी दुकानदार 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब बेचता हुआ नजर आया तो उसके ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यही नियम पब और बार भी लागू होगा अगर किसी भी संचालक ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा इसके साथ ही इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने दुकानदारों को यह आदेश भी दिए हैं कि किसी भी शराब की दुकान पर 21 साल से कम उम्र के लड़कों को काम पर ना रखें और नए साल पर शराब की दुकानों में किसी भी प्रकार के जश्न की रोक रहेगी।
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21 साल से कम उम्र के युवाओ को शराब खरीदने पर लगा बैन, अगर किसी दूकानदार ने किया ऐसा तो मिलेगी सजा
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December 29, 2020
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