महाराष्ट्र सरकार जल्द ही पारित कर सकती है ये खतरनाक बिल जिसमे रेपिस्ट और महिलाओ को गंदे मेसेज भेजने वालो को मिलेगी मौत की सजा
महाराष्ट्र में अब महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले को कड़ी सजा मिल सकेगी।
राज्य सरकार ने बलात्कार ,तेजाब हमले , सोशल मीडिया पर महिलाओं बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री डालने जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड एवं ₹1000000 तक के जुर्माने समेत कठोर सजा का प्रावधान वाला शक्ति विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है।
अब इसके मंगलवार को विधानसभा में पारित होने की पूरी संभावना है आंध्र प्रदेश के दिशा अधिनियम की तर्ज पर बनाए गए शक्ति नामक इस विधेयक में ऐसे अपराधों की 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने 29 दिनों के अंदर पूरी करने का प्रावधान है इसके मंगलवार को सदन से पारित हो जाने की संभावना है।
राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानमंडल के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून विधेयक 20 20 और महाराष्ट्र विशिष्ट विशेष अदालत विधेयक पेश किया पहले विधेयक में सख्त सजा के लिए आईपीसी आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं में संशोधन का प्रावधान है जबकि दूसरा इस कानून के तहत का सुनवाई के लिए राज्य के हर जिले में कम से कम एक विशेष अदालत की स्थापना के लिए है।
सीआरपीसी से जुड़े प्रस्तावित संशोधन जांच की अवधि 2 महीने से गठन करने की अवधि 2 महीने से घटाकर 30 दिन करने और अपील की अवधि 6 महीने से घटाकर 45 दिन करने के लिए है।
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महाराष्ट्र सरकार जल्द ही पारित कर सकती है ये खतरनाक बिल जिसमे रेपिस्ट और महिलाओ को गंदे मेसेज भेजने वालो को मिलेगी मौत की सजा
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December 15, 2020
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