देशभर में कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉक डाउन चल रहा है दिल्ली में भी धारा 144 लगा दी गई है।

इसके कारण लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद यह लॉक डाउन 14 अप्रैल तक जारी रहेगा ऐसे में अगर आप जरूरी काम से अपने घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो आप कब घर से निकल सकते हैं वही आपको अपने साथ साथ कौन से डाक्यूमेंट्स लेकर जाना है हम आपको बताते हैं।

अगर आप घर के बाहर नजदीकी दुकान रोजमर्रा का सामान लेने जा रहे हैं तो आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा या फिर किसी व्यक्ति को लेकर अस्पताल जा रहे हैं तो भी आपको छूट मिलती है।

लेकिन सिर्फ दो लोगों को ही एक साथ जाने की इजाजत है अधिक लोगों के जाने पर पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है आपको किसी भी काम के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं है इस लॉकडाउन के दौरान चिकित्सकों, नर्स ,पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर से जुड़े अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा तभी उन्हें जाने की इजाजत मिलेगी इसके अलावा बिजली विभाग, जल विभाग, बैंक और अन्य सार्वजनिक विभाग से जुड़े लोगों को भी काम पर जाने की छूट है लेकिन बाहर निकलने पर भी इन लोगों को अपनी पहचान साबित करनी होगी।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एयरपोर्ट से जुड़े वाले लोगों को काम पर जाने की इजाजत है डिलीवरी सेवा से जुड़े लोगो ,सुपर मार्केट, ई-कॉमर्स और ज़रूरी डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉक डाउन के दौरान बाहर जाने की इजाजत होगी।

लेकिन इन लोगों के सरकार द्वारा कर्फ्यू पास अपने नजदीकी पुलिस थाने या मजिस्ट्रेट से बनवाने होंगे इसको ऑनलाइन बनवाने की सुविधा भी सरकार ने दी है।
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लॉकडाउन में इन लोगो को बाहर जाने की है इजाजत ,और किन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
Reviewed by N
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March 27, 2020
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