कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए सरकार ने मंगलवार को कई बड़े ऐलान किए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के मोर्चे पर छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल में देरी की वजह से छोटे कारोबारियों से से लेट फीस नहीं लेने की घोषणा की है इसके अलावा सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की घोषणा की है।
सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है और अब मार्च-अप्रैल - मई में जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं वित्त मंत्री ने बताया कि 5 करोड रुपए तक टर्न ऑन वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं ली जाएगी हालांकि 5 करोड रुपए से ज्यादा टर्नओवर पर लेट फीस 9 फीसदी ब्याज दर से ली जाएगी।

इसके अलावा सरकार ने कंपोजीशन रिटेल दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 करने का फैसला किया है वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस लॉक डाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए सरकार जल्दी आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

टैक्स करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2018 -19 की आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है इसके साथ ही देरी से भुगतान करने पर लगने वाली ब्याज की दर को 12% से घटाकर 9% वार्षिक कर दिया गया है।
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छोटे कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत ,इस फैसले से होना वाला है तगड़ा फायदा
Reviewed by N
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March 25, 2020
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