Aaj Ki Taja Khabar Live:गृह मंत्रालय के आदेशनुसार इन शर्तो के साथ खुल जाएगी दुकाने ,लेकिन इन दुकानों को ही खुलने की अनुमति

 कोरोना  वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉक डाउन लागु   किया गया है।

Uttarakhand Lockdown Police closed liquor shops

 लेकिन आर्थिक संकट और लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार लॉक डाउन में कुछ छूट भी दे रही है इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों में कुछ शर्तों के साथ रजिस्टर दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है मतलब राशन ,दूध ,सब्जी जैसी जरूरी सामानों के अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुलेगी।

कोरोना वायरस की वजह से कैद में ...

हम आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या कहा ग्रामीण इलाकों के सभी दुकानें खुली रहेंगी हालांकि मॉल्स नहीं खुलेंगे ,शहरी क्षेत्रों में सभी सिंगल शॉप्स ,रहवासी  इलाको   के  नजदीकी दुकान है   रेजिडेंशल  कांपलेक्स   भीतर स्थित दुकानों को खोले जाने की अनुमति है शॉपिंग मार्केट ,मार्केट कॉन्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स नहीं खुल सकेंगे।

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गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी  सिर्फ जरूरी सामानों की डिलीवरी ही जारी कर सकेंगी वहीं सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी राज्य में शराब की बिक्री पर रोक हमेशा जारी रहेगी हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि   हॉटस्पॉट  एरिया दुकान नहीं खुलेगी क्षेत्र हो या ग्रामीण।

CG Lockdown: This shops will open from 26th March to 9:00 pm

वहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अपने स्तर पर बदलाव की छूट भी दी है वहीं सरकार ने कुछ शर्ते भी रखी है गृह मंत्रालय की शर्तों के मुताबिक सभी दुकाने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए इन दुकानों में अधिकतम 50  परसेंट  स्टाफ को ही काम करने की छूट मिलती है वही दुकानों में सामान खरीदते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है और   सामान  लेने वाले और बेचने वाले दोनों का मास्क पहनना अनिवार्य है गृह मंत्रालय ने ग्रीन चोरिया ग्रीन जोन एरिया को राहत दी है हॉटस्पॉट और कंटेंट जॉन के लिए छूट नहीं है यहां दुकान अभी बंद रहेगी  राज्ये सरकारे अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकते हैं यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को दी जा रही है जो नगर निगम नगर पालिका की सीमा में ना आती  हो।

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