अगर आप लॉकडाउन में कार या बाइक लेकर बाहर जा रहे हैं तो यह नियम आपके लिए हैं।

ऐसा ना हो कि आप बाहर जाए और आप पुलिस आपकी कार को सीज कर दे और आप के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर दे पुलिस आप को जेल में भी भेज सकती है और भारी-भरकम जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर आप बाहर नहीं जा सकते।
लेकिन इसके कुछ नियम है अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो बिना किसी परेशानी के बाहर आ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का कहना है कि और घर से बाहर निकलने की जायज वजह नहीं बता पाते हैं तो आप के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जा सकती है अगर उल्लंघन करने वाला इंसान जिंदगी के लिए खतरा बन गया है फिर किस स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है तो उसे जेल भी हो सकती है वरना खुद घंटे डिटेन करने के बाद पुलिस स्टेशन से जमानत देखकर और 200 से ₹1000 तक जुर्माना वसूल करने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा।

2 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है मंत्रालय का कहना है कि अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जाए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनस तनवीर का कहना है कि इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों को 1 से 2 साल की जेल भी हो सकती है सरकारी काम में रुकावट डालना माना जा सकता है।

एडवोकेट का कहना है कि जिसे आजकल बहुत सारे लोग लॉक डाउन होने के बाद भी सड़क पर घूम रहे हैं ऐसे में पुलिस उस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत डिटेन कर सकती है कुछ देर तक उसे बैठाने के बाद जुर्माना लेकर छोड़ सकती है।

वही डीपी एक्ट 66 में लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले के पास जो वाहन होता है उसे जप्त कर लिया जाता है अगर वाहन चालक चाहे तो मौके पर ही जुर्माना भरकर अपने वाहन को छोड़ा सकता है दिल्ली पुलिस की मानें तो वहां निजी हो या कर्मिशियल उन्हें सिर्फ पास से ही एंट्री दी जा रही है अगर आप बिना वाहन पास के जा रहे हैं और आपको मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको छूट दी जा सकती है यह छूट भी तभी मिलेगी जब मरीज गाड़ी में हो या आपके पास अस्पताल से जुड़े करंट डेट के कागज हो।

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लॉकडाउन के बीच कार -बाइक से बाहर तो जानले ये जरूरी नियम ,नहीं तो पड़ेगा भारी
Reviewed by N
on
April 03, 2020
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