करीब 10 महीने बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद बुधवार शाम परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है इसके तहत अब अगर आप प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको यह महंगा नहीं काफी महंगा पड़ेगा।
दरअसल केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2019 को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रावधानों को पूरे देश के लागू कर दिया था लेकिन राजस्थान सहित कई राज्य ने जुर्माना राशि को अधिक बताते हुए इसे अपने यहां लागू नहीं किया था इसी के चलते प्रदेश में पुराने नियमो अनुसार ही जुर्माना राशि वसूल की जा रही थी।
अब अशोक गहलोत के मंजूरी के बाद मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया गया है ऐसे में अगर आप मोटर व्हीकल के नियमो का पालना नहीं करते तो आपको यह महंगा पड़ जाएगा हालांकि सामान्य अपराध जैसे लालबत्ती जंप करने ,सड़क चिन्ह की अवहेलना करने ,पार्किंग नियम तोड़ने ,अनाधिकृत सायरन या वाइपर लगाने वालों पर नहीं होने ,काली फिल्म लगाने जैसे सामने श्रेणी के पदों के लिए टू व्हीलर के लिए जुर्माना राशि सो और फोर व्हीलर के ₹200 ही रखी गई है।
यह है नई जुर्माना राशि के प्रावधान
बिना हेलमेट - 1 हजार रुपये
बिना सीट बेल्ट- 1 हजार रुपये
टू व्हीलर पर तीन सवारी- 1 हजार रुपये
बिना इंशयोरेंस- 2 हजार रुपये
बिना लाइसेंस- 5 हजार रुपये
तेज गति से बाइक व कार चलाने पर- 1 हजार रुपये
तेज गति से टूरिस्ट व भारी वाहन चलाने पर- 2 हजार रुपये।
खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर- 1 हज़ार रुपये, दूसरी बार यही अपराध करने पर- 10 हज़ार रुपये
वाहन गति मापने और बिना अनुमति रेसिंग- 5 हज़ार रुपये, दूसरी बार यही अपराध करने पर 10 हज़ार रुपये
ध्वनि व वायु प्रदूषण- बाइक के 500 और कार के 1500, अन्य वाहनों की जुर्माना राशि अलग-अलग है
बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के दुपहिया वाहन- 2 हजार रुपये, इसी हालत में दुबारा पाये जाने- 5 हज़ार रुपये
बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के यात्री वाहन- 5 हज़ार रुपये, दुबारा पाये जाने पर- 10 हज़ार रुपये
एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर- 10 हज़ार रुपए।
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राजस्थान भी लागु हुआ संशोधित मोटर व्हीकल ,अब ट्रेफिक नियम तोडना आपको महंगा नहीं काफी महंगा पड़ जाएगा
Reviewed by N
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July 09, 2020
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