कोरोना से जान गंवाने वाले लोगो के परिवार वालो को मिल सकती है इस पेंशन स्किम का फायदा ,ESIC ने दिया ये प्रावधान

कोरोना महामारी के चर्चे पूरा हिंदुस्तान इस समय खौफ में हैं कई ऐसे परिवार है जिन्होंने इकलौते  कमाने वाले व्यक्ति को कोरोना की वजह से खो दिया। 




इसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे परिवारों की सहायता के लिए सरकार आगे आ गई है तो ईएसआईसी ने भी अपने नियमों में कुछ अलग प्रावधान किए हैं ताकि ऐसे परिवारों को थोड़ी ही सही राहत मिल सके। 



 ईएसआईसी  ने अपनी पेंशन स्कीम में बदलाव किया है जिसके बाद एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सभी रजिस्टर डिपेंडेंट्स को पेंशन स्कीम का फायदा देगी इसके अलावा भी उन्हें फायदा मिलेगा ईएसआईसी के नियमों के अनुसार पेंशन में डेली वेज का 90 फ़ीसदी धन आश्रित लोगों को मिलेगा। 



अगर परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है तो यह नियम 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 के बीच हुई मौतों के मामले में लागू होगा इस प्रस्ताव पर श्रम मंत्रालय लगातार काम कर रहा था और सोमवार को इसकी घोषणा कर दी गई। 



ईएसआई से जुड़े कर्मचारी के परिवार के वह लोग जो कोरोना पॉजिटिव होने से 3 महीने पहले ऑनलाइन तौर पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिसने कम से कम 78 दिनों तक काम किया किया हो ईपीएफओ -ईडीएलआई स्कीम के तहत अब तक मृतकों के परिवार को ₹600000 मिलते थे। 



इसे बढ़ाकर 7,00000 कर दिया गया है पिछले साल फरवरी में अगले 3 साल तक यह नियम लागू रहेगीइसके तहत कम से कम 2.5 लाख रुपये EDLI स्कीम में मिलेंगे।

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कोरोना से जान गंवाने वाले लोगो के परिवार वालो को मिल सकती है इस पेंशन स्किम का फायदा ,ESIC ने दिया ये प्रावधान कोरोना से जान गंवाने वाले लोगो के परिवार वालो को मिल सकती है इस पेंशन स्किम का फायदा ,ESIC ने दिया ये प्रावधान Reviewed by N on June 01, 2021 Rating: 5

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