6 साल पहले चोरी हुए पर्स का रेलवे करेगा अब इतना तगड़ा भुगतान ,उपभोक्ता आयोग का फैसला

उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को 2013 में एक ट्रेन में हुयी चोरी के लिए छत्तीसगढ़ निवासी को 2.37 लाख रुपये के भुगतान का निर्देश दिया है। 


इस मामले में यात्री द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी रेलवे की और से कोई जाँच नहीं की गयी राष्ट्रिय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पश्चिम रेलवे को राजू देवी सूर्यवंशी को मुआवजा देने को कहा है जो राशि पर  छह प्रतिशत की दर से देय होगा। 


राजू देवी अपने परिवार के साथ गोवा से रतलाम जा रही थी तभी यह चोरी हुई चोरी हुए सामान में शामिल एक पर्स में उनके सोने और चांदी के आभूषण थे जबकि दूसरे पर्स में 20 हजार रूपये नकद थे। 


आयोग ने कहा की सूर्यवंशी के परिवार ने यात्रा के दौरान टिकट निरीक्षक से मौखिक शिकायत की और औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी, रेलवे ने ट्रेन में हुई चोरी के संबंध में कोई जांच नहीं की
 एनसीडीआरसी के अध्यक्ष आर के अग्रवाल और सदस्य एम श्रीशा ने कहा की यह उल्लेख करना उचित है की टीटीई को मौखिक शिकायत की गयी थी और किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं की गयी थी। 


सूर्यवंशी की शिकायत के अनुसार वह 16 जुलाई 2013 को पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रतलाम जा रही थी। 


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6 साल पहले चोरी हुए पर्स का रेलवे करेगा अब इतना तगड़ा भुगतान ,उपभोक्ता आयोग का फैसला 6 साल पहले चोरी हुए पर्स का रेलवे करेगा अब इतना तगड़ा भुगतान ,उपभोक्ता आयोग का फैसला Reviewed by N on September 07, 2019 Rating: 5

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