देश में नए ट्रेफिक लागु होने के बाद ट्रेफिक नियम तोड़ने पर चलन की राशि काफी बढ़ गयी है 1 सितम्बर से लागु हुए मोटर वहां एक्ट में बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर जुर्माने को 1000 रूपये कर दिया गया है।
पहले ये राशि 100 रूपये हुआ करती थी चालान से बचने के लिए धड्ड्ले से हेलमेट की खरीददारी कर रहे है लेकिन हेलमेट खरीदते वक्त वह नियमो और अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे है मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 100 रूपये से लेकर 150 रूपये के हेलमेट बिक रहे है।
ये हेलमेट ना तो आईएसआई मार्क वाले हैं ना ही आपके लिए सुरक्षित हैं चालान से बचने के लिए इंहेलमेट का इस्तेमाल बेहद खतरनाक है किसी दुर्घटना की स्थिति में ये हेलमेट पहले वाले की सुरक्षा करने में असमर्थ है इस तरह के हेलमेट से न सिर्फ पहले वाली की सुरक्षा का खतरा है बल्कि ये खुद चोट पहुंचा सकते है।
दरअसल 100 रुपए से 200 रुपए में रोड किनारे बिकने वाले ये हेलमेट बेहद कमजोर होते हैं और रोड से टकरा कर टूट जाते हैं टूटने के कारन ये पहनने वाले के सिर में घुस सकते है और उसकी जान भी जा सकती है इसलिए इन हेलमेट के इस्तेमाल से बचे नियमो के मुताबिक ईसाई मार्क वाले हेलमेट ही ख़रीदफने चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 129 के मुताबिक हेलमेट आईएसआई मार्क वाला होना चाहिए।
यदि किसी दोपहिया वाहन चालक ने नकली या बिना आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहना है, तो उसका चालान बिना हेलमेट वाली धारा के मुताबिक ही कटेगा 100 रूपये वाला हेमेट पर भी 1000 रूपये का ही चालान कटेगा।
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ये हेलमेट है आपकी जान के दुश्मन ,बचाने है जान और पैसे तो रहे इनसे दूर
Reviewed by N
on
September 13, 2019
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