लॉकडाउन में यूपी के मिल्क टेंकर के ड्राइवर को अरेस्ट करना महंगा पड़ गया बिहार पुलिस को ,अब देना पड़ रहा है 5 लाख काजुर्माना
लॉकडाउन के द्वारा बिहार पुलिस को उत्तर प्रदेश के एक ड्राइवर को अरेस्ट करना काफी महंगा पड़ गया। पड़
बिहार के सारण पुलिस ने एक मिल्क टैंकर के ड्राइवर को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ड्राइवर जितेंद्र कुमार को बतौर मुआवजा ₹500000 देने के आदेश दे दिए हैं सुमित कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर 18 सितंबर 2020 को फैसला सुरक्षित रखा था जिसे मंगलवार को सुना दिया गया।
इस मामले को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया बिहार की पुलिस ने मई महीने में बिना एफ आई आर दर्ज किए ही ड्राइवर जो यूपी के बस्तर के रहने वाला है उसे गिरफ्तार कर लिया ड्राइवर का कोई अता पता ना होने पर 15 मई को ई-मेल के जरिए याचिका पटना हाई कोर्ट को भेजी गई।
हाई कोर्ट को हैरानी इस बात की हुई थी 29 अप्रैल 2020 के पहले गिरफ्तारी पुलिस मामले की पुष्टि सारण पुलिस ने की उस मामले में प्राथमिकी को 3 जून को दर्ज किया गया कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया साथ ही डीजीपी बिहार को भी इस बारे में दिशा निर्देशों को थाने में रखे जाने का निर्देश दिया हाई कोर्ट ने आदेश के साथ ही कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया।
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December 23, 2020
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