अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर केवल आपके लिए हैं।

इसकी वजह खबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं यह नए नियम जनवरी में जारी हुए थे लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए कार्ड जारी कर्ताओ को इन्हे लागू करने के लिए 30 सितंबर2020 तक का समय दिया गया है।

आज हम आपको बताते हैं कि आरबीआई ने कार्ड होल्डर्स के लिए कौन कौन से रूल बदले हैं आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए मतलब कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं दे।

अंतरराष्ट्रीय लेनदेन ,ऑनलाइन लेन-देन और कॉन्ट्रैक्ट लेबर कार्ड से लेनदेन के लिए ग्राहकों को इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी मतलब साफ है कि ग्राहक को जरूरत है तो उसे सर्विस मिलेगी यानी इसके लिए आवेदन करना होगा।

मौजूदा कार्ड्स के लिए जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं मतलब साफ है कि आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इसका फैसला कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सा सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट कभी भी बदल सकता है।
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मतलब कि आप आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं आरबीआई की ओर से जारी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे।
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क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वालो के लिए निकाले आरबीआई ने ये नए रूल्स
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August 27, 2020
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